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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna : करे रजिस्ट्रेशन और पाए दुर्घटना में मदत

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna : करे रजिस्ट्रेशन और पाए दुर्घटना में मदत

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, अपने नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए किफायती बीमा कवरेज प्रदान करती है। अपने मामूली प्रीमियम और व्यापक कवरेज के साथ, PMSBY का उद्देश्य दुर्घटना बीमा के लाभों को बड़ी आबादी, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक पहुँचाना है।  ये योजना हुई दुर्घटना में मुहावजा देती जिसमे मृत्यु होने पर 2 लाख और विकलांग होने पर 1 पर मिलेंगे जिसके के लिए आपको केवल 20 रुपए साल देने पड़ेंगे और भी बातें जानने के लिए पढ़े हमारा ये ब्लॉग

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। मई 2015 में शुरू की गई यह योजना अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के मामले में बीमाधारक के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता हो सकती है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna की मुख्य विशेषताएँ:

किफ़ायती प्रीमियम:
इस योजना के लिए केवल ₹20 का वार्षिक प्रीमियम देना होता है, जो इसे सभी आय समूहों के व्यक्तियों के लिए बेहद किफ़ायती बनाता है।

उच्च कवरेज: मामूली प्रीमियम के बावजूद, यह योजना पर्याप्त कवरेज प्रदान करती है:

पात्रता: यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

व्यक्ति के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए।

प्रीमियम बीमाधारक के बैंक खाते से सालाना अपने आप कट जाता है।

पॉलिसी अवधि और नवीनीकरण:

यह पॉलिसी एक वर्ष के लिए कवरेज प्रदान करती है और सालाना नवीनीकृत होती है। व्यक्ति किसी भी समय ऑप्ट आउट करने और अपनी सुविधा के अनुसार फिर से जुड़ने का विकल्प चुन सकते हैं।

आसान नामांकन:

PMSBY में नामांकन बैंकों या बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा सकता है। कई बैंक खाताधारकों के लिए स्वचालित नामांकन प्रदान करते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप या निकटतम शाखा में जाकर भी योजना की सदस्यता लेना संभव है।

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PMSBY कैसे काम करती है?

यह योजना मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जिनके पास महंगी दुर्घटना बीमा पॉलिसियों तक पहुँच नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक सरल और किफायती विकल्प प्रदान करता है कि दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता से प्रभावित परिवार को गंभीर वित्तीय कठिनाई न हो। यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का सामना करता है, तो नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य बैंक में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके दावा दायर कर सकते हैं।

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बैंक के माध्यम से:
अधिकांश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक PMSBY प्रदान करते हैं। व्यक्ति अपनी बैंक शाखा में जाकर नामांकन फ़ॉर्म का अनुरोध कर सकते हैं। आवश्यक विवरण भरें, और बैंक बीमा को बचत खाते से लिंक कर देगा।

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से:
कई बैंक ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करते हैं जहाँ खाताधारक इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग करके सीधे PMSBY का विकल्प चुन सकते हैं। लिंक किए गए खाते से प्रीमियम राशि अपने आप डेबिट हो जाती है।

ऑटो-डेबिट:
नामांकन के बाद, हर साल खाते से ₹20 का प्रीमियम अपने आप डेबिट हो जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पॉलिसी मैन्युअल नवीनीकरण की आवश्यकता के बिना सक्रिय बनी रहे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्यों महत्वपूर्ण है?

कमज़ोर लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा:
PMSBY उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसकी लागत के कारण दुर्घटना बीमा तक पहुँच नहीं पाते हैं। केवल ₹20 प्रति वर्ष के लिए, यह परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

दुर्घटना कवरेज:
आज की दुनिया में, दुर्घटनाएँ अप्रत्याशित हैं और परिवारों पर भारी भावनात्मक और वित्तीय तनाव पैदा कर सकती हैं। PMSBY ऐसे संकट के समय में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है:
योजना को बैंक खातों से जोड़कर, PMSBY लोगों को बचत खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की जन धन योजना पहल को और बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा कैसे करें?
दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, बीमा लाभ का दावा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:

घटना के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करें।
बैंक में उपलब्ध क्लेम फॉर्म को दुर्घटना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में), विकलांगता प्रमाण पत्र आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करें। सत्यापन के बाद दावे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और राशि नामांकित व्यक्ति या बीमाधारक को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

FAQ’s related to Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna

1. पीएमएसबीवाई में कौन नामांकन कर सकता है?
18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बचत बैंक खाता है, पीएमएसबीवाई में नामांकन कर सकता है।

2. क्या हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है?
हां, पॉलिसी को सालाना नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश बैंक स्वचालित नवीनीकरण विकल्प प्रदान करते है

3. क्या मैं कई बार लाभ का दावा कर सकता हूं?
यह योजना एक वर्ष के लिए कवरेज प्रदान करती है और दावे (मृत्यु या विकलांगता) के मामले में, बीमित राशि का भुगतान एक बार किया जाता है।

4. क्या पीएमएसबीवाई के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कोई कर लाभ है?
हां, पीएमएसबीवाई के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए पात्र है।

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