MP Viklang Pension Yojana : अब 18 से 70 साल के विकलांगों को मिलेंगे प्रति माह 600 आवेदन करे
अगर आप भी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं , वही आप विकलांग हैं तो निश्चिंत हो जाइये क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना से आपको काफी मदत मिल सकती हैं जिसकी सहायता से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं | इन सभी जानकारी के लिए पढ़े हमारा MP Viklang Pension Yojana ब्लॉग जो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर, योजना के फायदे से जुडी हर जानकार मिलेगी | अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिखा रही नोटिफिकेशन को क्लिक करे और आपको सबसे हमारी नोटिफिकेशन मिल जायेगी जिस से आपको हर जानकारी समय से मिल जाएगी |
MP Viklang Pension Yojana में कैसे और किस तरह आवेदन करे
MP Viklang Pension Yojana Kya Hain
MP Viklang Pension Yojana मध्यप्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल हैं, जिसके माध्यम से राज्य में रह रहे ,उन दिव्यांग नागरिकों को मदत पहुंच सके जिन्हे आर्थिक सहायता की बेहद जरुरत हैं | इसलिए ये योजना उन विकलांगों को आर्थिक मदत पहुंचती हैं ,जिन्हे इसकी शख्त जरुरत हैं , और जिससे उन्हें अपनी आवश्यकता को पूरा करने का मौका मिल सके और समाज कुछ काम कर सके |
MP Viklang Pension Yojana Objectives
इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहयोग देना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सहायता प्रदान करना: दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन देकर उनकी वित्तीय कठिनाइयों को कम करना।
- स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करना: इस सहायता से वे अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकते हैं।
- सामाजिक समावेशन: दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीवनशैली को सुधारना।
- गरीबी उन्मूलन: विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके उन्हें गरीबी से बाहर निकालना।
MP Viklang Pension Yojana के लाभ
- राज्य सरकार पात्र दिव्यांग नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता एवं सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आवेदन करना आसान हो गया है।
- इस योजना से गरीब एवं असहाय दिव्यांग नागरिकों को जीवनयापन में मदद मिलती है।
MP Viklang Pension Yojana Pension Amount
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को इस हिसाब से मासिक पेंशन दी जाती है :
- 40% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को ₹600 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है।
- 80% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को ₹1000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है।
- गंभीर दिव्यांगता वाले नागरिकों को अधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी जानकारी जिले के सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
MP Viklang Pension Yojana Eligibility
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें आवश्यक हैं:
- निवासी: आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: आवेदक के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य सरकारी पेंशन: यदि आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- बैंक खाता: लाभार्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी।
MP Viklang Pension Yojana Online Registration
यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले, आपको मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल http://socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
- पंजीकरण करें
- वेबसाइट पर ‘ऑनलाइन आवेदन’ का विकल्प चुनें।
- वहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- अपना नाम, पता, आयु, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि की जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें
- सभी जानकारी भरने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
- आपका आवेदन संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।
- स्थिति की जांच करें
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए उसी वेबसाइट पर जाकर ‘Application Status’ पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर या पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
MP Viklang Pension Yojana documents
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
MP Viklang Pension Yojana Offline Registration
यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है, तो वह निकटतम पंचायत, नगर निगम या सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
- संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म को जमा करें और प्राप्ति रसीद लें।
- स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सरकारी लाभ का फायदा उठाएं।
अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई समस्या होती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-4397 पर संपर्क कर सकते हैं।