Liquor License: शराब का लाइसेंस कहां और कैसे मिल सकता है? यहां सब कुछ जानें।
Liquor License ki jaankari: आजकल हर कोई बिजनेस शुरू करके अमीर बनना चाहता है। यदि आप कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो शराब की दुकानें/डिस्पेंसरी एक अच्छा विकल्प हैं। ऐसे में कृपया मुझे बताएं कि शराब की दुकान खोलने की अनुमति कहां और कैसे प्राप्त करें?
आपने देश के कई हिस्सों में शराब बेचने वालों को यह दावा करते हुए देखा होगा कि उनके यहां अंग्रेजी शराब उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार खोलने के लिए व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? शराब के कारोबार में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और ठेके की सुरक्षा के प्रति भी हमेशा सचेत रहना पड़ता है. यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और कुछ ही दिनों में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो शराब व्यवसाय में काम करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प है।
Daru ka Theka: आपको बता दें कि शराब का कारोबार कभी न खत्म होने वाला कारोबार है। अगर आप यह बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आज हम आपके साथ शराब के बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी साझा करेंगे। तो आप आसानी से शराब की दुकान खोल सकते हैं.
जानें Daru ka Theka दारू का ठेका कैसे खोले
हमारे देश में शराब बेचने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि सरकार की अनुमति होती है। इस परमिट को पाने के लिए आपको उत्पाद शुल्क विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति को शराब का लाइसेंस लेने के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये से ज्यादा तक खर्च करने पड़ते हैं.
अब आप सोच रहे होंगे कि हम शराब कहीं भी बेच सकते हैं जिसके लिए सरकार की इजाजत हो और ये गलत है. शराब रेस्तरां बार लाइसेंस होटल बार लाइसेंस सिविक क्लब रिज़ॉर्ट बार लाइसेंस आदि के लिए। आपको अलग-अलग तरीकों से आवेदन करना होगा और अलग-अलग रकम का भुगतान करना होगा।
Daru ke Theke ke liye Aavedan kaise Kare ?
घरेलू शराब की दुकान/शराब की दुकान के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आपको ऑनलाइन काम करना मुश्किल लगता है तो आप शराब बिक्री अनुबंध के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन ऑफ़लाइन आपको कर्मचारियों से बात करने के लिए व्यक्तिगत रूप से विभाग में जाना होगा।
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इसके बाद आपको अपने शहर में कंपनी या नगर पालिका से स्टोर लाइसेंस प्राप्त करना होगा और आपको जीएसटी नंबर भी प्राप्त करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी शराब की दुकान का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा या किसी एमएसएमई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके लिए आपको एमएसएमई प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना होगा।